दिनांक |
नवीन जानकारी |
25.10.2024 |
निवासियों को जन आधार से मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारणों से स्थाई/ अस्थाई रूप से निष्क्रिय / हटाया जा सकता है। |
24.10.2024 |
"विशेष योग्यजन" जन आधार के माध्यम से स्वावलंबन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। |
28.06.2024 |
जन आधार की कुछ चिन्हित गतिविधियों /सूचनाओं में अद्यतन की प्रक्रिया को सत्यापकों द्वारा ही सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। |
28.06.2024 |
यदि किसी जन आधार परिवार में कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं बचता है या अवयस्क बच्चे अपना जन आधार बनाना चाह रहे है तो उनका जन आधार में नामांकन अनाथ बच्चों के सदृश्य किया जा सकता है। |
28.06.2024 |
पांच वर्ष तक के सदस्यों को जन आधार में जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा आधार आवश्यक |
02.05.2024 |
जन आधार सत्यापन की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुलिपीकरण की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। |
18.03.2024 |
' मृत्यु ' के आधार पर जीवित जन आधारधारी मुखिया / सदस्य के हटने पर पुनः जन आधार में जोड़ने बाबत। |
19.02.2024 |
जन आधार में पारिवारिक वार्षिक आय में संशोधन |
10.09.2023 |
अगर किसी कारणवश आमजन की जन आधार में ekyc गलत हो गयी है तो वह नजदीकी आर्थिक/ सांख्यिकी ब्लॉक/ जिला कार्यालय पर आवेदन पत्र व् आधार की कॉपी देकर ekyc सही करवा सकता है। |
01.09.2023 |
जन आधार में संशोधन/ अद्यतन हेतु आधार ekyc अनिवार्य । |
25.08.2023 |
5 साल से अधिक आयु के सदस्यों को जन आधार में जोड़ने हेतु आधार व् आधार ekyc आवश्यक |