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जन आधार के बारे में

 

परिचय

 

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी  रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य  से ’एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान जन आधार योजना’ लाए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने और ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाए जाने की घोषणा की गई।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को  ‘‘राजस्थान जन आधार योजना, 2019’’ का शुभारम्भ  किया गया है। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ’ एक नम्बर एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘‘राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020‘‘ को प्रवृत किया गया है।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 बनाये गये है, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण ’’राजस्थान जन आधार प्राधिकरण’ का भी गठन किया जा चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है।

 

उद्देश्य एवं आवश्यकता

 

1. राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक (Demographic  and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ’’एक  नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity), पते (Proof of Address) तथा संबंध (Proof of Relationship) के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना।

 2.  पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के  माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर-नकद लाभ, आधार/जन आधार अधिप्रमाणन  उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।

 3.   राज्य के निवासियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त  ई-काॅमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कराना।

 4.    ई-मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।

 5.    राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्राॅनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।

6.    महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन  को बढ़ावा देना।

7.     सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों  की पात्रता का निर्धारण करना।

8.    विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्रदान करना ।