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जन आधार ई-केवाईसी

 

1. जन आधार ई-केवाईसी द्वारा परिवार का या परिवार के किसी सदस्य का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उसकी फोटो, जन्मतिथि, लिंग और नाम को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाता है। 

2. प्रत्येक परिवार के मुखिया एवं 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्य द्वारा आधार ई-केवाईसी करवाया जाना अनिवार्य है। 

3. 5 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को अपना ई-केवाईसी जन्म प्रमाण पत्र (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार ई-केवाईसी (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के बाहर जारी किया गया है) के माध्यम से करना चाहिए।

4. ई-केवाईसी के पश्चात ही किसी भी जन आधार में संशोधन/ अद्यतन संभव है।   

5. जन आधार ई-केवाईसी नजदीकी इ मित्र या एसएसओ आई डी के माध्यम से करवाई जा सकती है।     

 

 

एसएसओ आई डी के माध्यम से स्वयं जन आधार ई-केवाईसी करे। यूजर मैनुअल 

 

निकटतम ई-मित्र के माध्यम से जन आधार ई-केवाईसी करवाए। यूजर मैनुअल