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जन आधार संशोधन/ अद्यतन

 

1. जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में संशोधन / अद्यतन 

2. जन आधार में नए सदस्य जोड़ना 

3. जन आधार में मुखिया बदलना 

4. जन आधार परिवार / व्यक्तियों का पंजीकरण निरस्त करना 

जन आधार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या सदस्य डुप्लीकेट होने पर या जन आधार परिवार नामांकन निरस्त करवाने हेतु निकटतम ई-मित्र से आवेदन करे। 

5. परिवार विभाजन (SPLIT) करना

 इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर किसी भी सदस्य द्वारा नवीन नामांकन किये जाने के स्थान पर उक्त जन आधार नामांकन में से विभाजित किया जा सकता है। यदि उक्त सदस्य विभाजन उपरांत व्युत्पन्न जन आधार नामांकन में परिवार के मुखिया की पात्रता रखता है तो ही SPLIT की प्रक्रिया संभव है। उल्लेखनीय है कि पात्रता पूर्ण होने के उपरांत एक जन आधार में से एक या एक से अधिक सदस्यों जन आधार परिवारों का SPLIT कर नए सृजन किये जा सकते हैं।

6. परिवार के जन आधार का एकीकरण (MERGE)

इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर उक्त नामांकनों को एक जन आधार नामांकन में एकीकृत किया जा सकता है।

7. मुखिया का दूसरे जन आधार में स्थानांतरण (HoF Transfer) 

 इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर मुखिया का स्थानान्तरण कर किसी अन्य जन आधार नामांकन या नवीन नामांकन में सदस्य या मुखिया के रूप में जोड़ा जा सकता है।

8. जन आधार में पारिवारिक वार्षिक आय में संशोधन

 

जन आधार संशोधन/ अद्यतन  - User Mannual

 

 

जन आधार में उक्त संशोधन / अद्यतन नागरिक नजदीकी ई-मित्र या स्वयं अपने एसएसओ आई डी के माध्यम से कर सकते है।