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आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल

जन आधार राजस्थान की “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक डायरेक्ट्री है। इस योजना के तहत राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया गया है एवं जन आधार के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा गैर-नगद लाभ निवासियों को उनके घर के समीप उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राजस्थान के निवासी परिवार एवं राज्य कर्मी (सरकारी पेंशनर भी) जो राज्य के बाहर के निवासी हैं अथवा वर्तमान में राज्य के बाहर कार्यरत हैं, जन आधार नामांकन करा सकते है। निवासी से तात्पर्य जो राज्य में कम से कम 6 माह से निवास कर रहा हैं।

जन आधार योजना में नामांकन के लिए परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अपने स्वयं के एसएसओआईडी से लॉगिन करके जन आधार आइकन पर क्लिक करके अथवा किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। नामांकन के लिए प्रस्तावित परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करने के पश्चात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होने के पश्चात नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

परिणामस्वरूप परिवार के मुखिया एवं परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी दर्ज करके तथा सहायक दस्तावेज अपलोड करके नामांकन पूर्ण किया जा सकता है। जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकतानुसार दो स्तरीय सत्यापन किया जाएगा तथा सफल सत्यापन के पश्चात 10 अंकों की जन आधार परिवार आईडी एवं 11 अंकों की व्यक्तिगत आईडी जारी की जाएगी।

18 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया बन सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया बन सकता है। 

अनिवार्य दस्तावेज

1.  परिवार के मुखिया और 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर।

2.  परिवार के मुखिया की बैंक खाता पासबुक/चेक बुक (अन्य परिवार के सदस्यों की बैंक खाता पासबुक/चेक बुक, यदि सदस्य अपना बैंक खाता लिंक करना चाहते हैं)।

3.  5 वर्ष तक की आयु के सदस्यों का फोटो और जन्म प्रमाण पत्र या आधार। 

4. यदि सदस्य राजस्थान के बाहर पैदा हुआ है तो आधार नंबर अनिवार्य है।

5. यदि सदस्य 5 वर्ष से अधिक उम्र का है और 1 जनवरी, 2018 के बाद पैदा हुआ है तो आधार नंबर और जन्म प्रमाण पत्र दोनों अनिवार्य है।

6. पते का प्रमाण - बिजली बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट।

अन्य दस्तावेज, आवश्यकतानुसार।

हाँ, चूँकि जन आधार का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान है जिसके लिए निवासी का बायोमैट्रिक अथवा ओटीपी से आधार अधिप्रमाणन आवश्यक है अतः 5 वर्ष से अधिक के सभी निवासियों का आधार आवश्यक है।

जन आधार नामांकन के सत्यापन हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था है।

प्रथम सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा 

द्वितीय सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्रां में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा

इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद जन आधार परिवार आईडी जारी कर दी जाती है।

आमजन जन आधार नांमाकन का स्टेटस ई-मित्र/स्वयं के एएसओ आई डी के माध्यम से पर उपलब्ध Jan Aadhaar App के माध्यम से देख सकता है।

ऐसे मामलों में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को अनाथ घोषित करके उसे परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। इसके बाद एक अभिभावक भी नियुक्त किया जाता है और उसकी अपनी पारिवारिक आईडी के माध्यम से उसे परिवार में शामिल किया जाता है। इसके बाद परिवार के छोटे सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है।

नागरिक अपनी SSO id  से लॉगिन करे या E-mitra kiosk  के माधयम से  लॉगिन करे, इसके बाद जन आधार ऍप में Enrolment  module  में  सिटीजन अपनेआधार नंबर  डाल कर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर  क्लिक करे ,आधार OTP डालने के बाद "Continue and cancel " विंडो खुलेगा उस पर Continue बटन पर क्लिक करे , क्लिक करते ही  Acknowledgment पेज खुलेगा यहाँ E-sign बटन पर क्लिक  कर उस सदस्य का चुनाव करें जिसके माधयम से E-sign करना है ,आधार OTP के माधयम से  E-sign प्रकिया पूर्ण करे। E-sign प्रकिया पूर्ण होते ही आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए हस्तांतरित हो जायेगा  ।

ऐसी स्थिति निम्न कारणों से हो सकती है :-

1. जन आधार नामांकन में  मुखिया/ सदस्यों की ई-केवाईसी लंबित है। 

2. मुखिया का बैंक विवरण अपडेट नहीं होना।  

नागरिक इन सभी को अपडेट करे ताकि जन आधार संख्या जारी की जा सके।  

बैंक विवरण, एनपीसीआई (National Payments Corporation of India) से सत्यापित होने का इंतज़ार करें ।

जन आधार में आधार ई-केवाईसी द्वारा परिवार के मुखिया व परिवार के सभी सदस्य के आधार की सुनिश्चित्तता हेतु सबंधित का आधार प्रमाणीकरण कराया जाता है। जिसके द्वारा आधार डेटाबेस से उसकी नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो जन आधार में समाहित किया जाता है। 

हां, जन आधार नामांकन/संशोधन  के लिए परिवार के मुखिया और 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों के लिए जन आधार में आधार ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। 5 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को अपना ई-केवाईसी जन्म प्रमाण पत्र (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार ई-केवाईसी (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के बाहर जारी किया गया है) के माध्यम से करना चाहिए।

जन आधार में आधार ईकेवाईसी नजदीकी स्वयं के एएसओ आई डी या ई-मित्र के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर दिये गये ऑप्षन ‘‘फैमिली ईकेवाईसी‘‘ पर जाकर कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया जन आधार की वेबसाइट पर उपलब्ध मैन्यूअल में समझाई गई है।

परिवार को जन-आधार आईडी जारी होने के बाद, निवासी अपने स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से जन-आधार पोर्टल से OTP सत्यापन के बाद नि:शुल्क जन-आधार ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या निकटतम ई-मित्र कियोस्क पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त इ कार्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। जिसे मुखिया के नाम के शुरू के 4 अक्षर और जन्म दिनांक व् माह डाल कर उसे देख सकते है। जैसे किसी जन आधार परिवार में मुखिया का नाम SANTOSH DEVI है एवं जन्म दिनांक 20.01.1970 है तो जन आधार इ कार्ड का पासवर्ड SANT2001 होगा।  

जन आधार नामांकन व नामांकित जन आधार में सदस्य को जोडा जाना निःशुल्क  है। अद्यतन यदि स्वयं के द्वारा एसएसओ आई.डी. के माध्यम से किया जाता है तो निःशुल्क है एवं ई-मित्र के द्वारा आवेदन किये जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

हां, जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन /अद्यतन ई-मित्र पर या स्वंय एस.एस.ओ. के माध्यम से जन आधार संख्या को एस.एस.ओ. की प्रोफाइल में अपडेट करने के उपरान्त Citizen apps में उपलब्ध जन आधार आइकन में जाकर संशोधन किया जा सकता है। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकता है। जन आधार में संशोधन का सत्यापन द्विस्तरीय प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है।

जन आधार संशोधन/अद्यतन के सत्यापन हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था है।

प्रथम सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा 

द्वितीय सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्रां में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा

उक्त दोनों सत्यापन होने के बाद जन आधार में नागरिक द्वारा किये गए संशोधन/ अद्यतन अपडेट कर दिए जाते है।  

जन आधार पोर्टल में दी गई SPLIT सुविधा के माध्यम से परिवार को विभाजित किया जा सकता है। विभाजित सदस्यों को एक नई जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है, उनकी सदस्य आईडी अपरिवर्तित रहती है।

बशर्ते, विभाजित सदस्यों में से, या तो एक सदस्य या पुराने परिवार का कम से कम एक सदस्य नए परिवार का मुखिया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता हो। 

साथ ही, 5 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्यों की जन आधार में आधार ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। 

5 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को अपना ई-केवाईसी जन्म प्रमाण पत्र (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार ई-केवाईसी (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के बाहर जारी किया गया है) के माध्यम से पूरा करना चाहिए। यदि ईकेवाईसी जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से किया गया है ऐसे सदस्यों को विभाजित करने के लिए परिवार के मुखिया (HoF) का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

जन आधार पोर्टल में प्रदान की गई सदस्य स्थानांतरण सुविधा के माध्यम से सदस्यों को एक जन आधार परिवार से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, 

बशर्ते कि 5 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के सभी सदस्यों ने जन आधार में अपना आधार ई-केवाईसी पूरा कर लिया हो। 5 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को अपना ई-केवाईसी जन्म प्रमाण पत्र (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किया गया है) या आधार ई-केवाईसी (यदि जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के बाहर जारी किया गया है) के माध्यम से पूरा करना चाहिए। यदि कोई सदस्य 5 वर्ष से कम आयु का है और उसका ईकेवाईसी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करके किया गया है, तो उस सदस्य को स्थानांतरित करने के लिए परिवार के मुखिया (HoF) का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय जन आधार संख्या उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि मृतक व्यक्ति का नाम जन आधार से स्वतः हट सके।

यदि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय मृतक व्यक्ति का जन आधार नहीं दिया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम हटाने के लिए ई-मित्र एवं स्वयं एसएसओ के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसका सत्यापन (प्रथम एवं द्वितीय स्तर के सत्यापनकर्ता द्वारा) होने के पश्चात जन आधार से नाम हटाया जा सकेगा।

मृत्यु के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों के लिए संबंधित द्वितीय सत्यापनकर्ता  की अनुशंसा सहित ऑनलाइन अनुरोध संबंधित जिला कलेक्टर को भेजना होगा, जिसके पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा।

नहीं, जन आधार में निवासी परिवार आईटीआर अथवा नोटेरी से सत्यापित दस्तावेज अपलोड करवाकर गत वित्तीय वर्ष की आय ही दर्ज करा सकता है। सत्यापन के उपरान्त परिवार की आय अपडेट हो जाती है। अपडेट हुई इस आय के विवरण में उस वित्त वर्ष हेतु कोई संशोधन  नहीं कराया जा सकता हैं, केवल टाईपिंग त्रुटि के कारण अपलोड किये गये दस्तावेज से भिन्न आय के दर्ज होने पर इसे एक बार संशोधित कराया जा सकता है।

पीपीओ नम्बर जन आधार में सीधे अपडेट नहीं किया जा सकता है। जन आधार में पीपीओ नम्बर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित rajssp services से प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पीपीओं नम्बर नहीं जुड़ पाता है तो संबंधित व्यक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकता है और अपना पीपीओ नंबर राजएसएसपी पोर्टल पर दर्ज कर जन आधार में सीड करा सकता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जन आधार मे सीधे अपडेट नही किये जा सकते हैं। ये ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद स्वतः अपडेट होते हैं। अतः ई-मित्र के माध्यम से डिजीटल मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवायें ताकि वे सीधे ही जन आधार में अपडेट हो जाए।

जन आधार में एनएफएसए और राशन कार्ड का स्टेटस राशन की सेवाओं से प्राप्त  होता है। यदि किसी व्यक्ति का एनएफएसए और राशन कार्ड नम्बर नहीं जुड़ पाता है तो संबंधित व्यक्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सम्पर्क कर अपना राशन कार्ड नम्बर दर्ज करा सकता है।

एक परिवार से दूसरे परिवार में मुखिया स्थानांतरण के मामले में, मुखिया को या तो दूसरे परिवार में सदस्य के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा (यदि नए परिवार का कोई पात्र सदस्य पहले से ही मुखिया है) या नए परिवार का मुखिया बन जाएगा यदि नए परिवार के अन्य सभी सदस्य इस नए सदस्य के जुड़ने की उपस्थिति में मुखिया बने रहने के लिए अपात्र हैं। इसके साथ ही, पुराने जन आधार परिवार के पात्र सदस्यों में से एक को नए मुखिया के रूप में चुना और चिह्नित किया जाएगा। 

सबसे पहले यह जांच लें कि वयस्क सदस्य का ई-केवाईसी अपडेट है या नहीं, यदि जनआधार में नहीं है तो सबसे पहले फैमिली ई-केवाईसी  मॉड्यूल से सदस्य ई-केवाईसी  अपडेट करें, फिर प्रक्रिया करें।